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पटना: कंपनियों द्वारा CSR मद में खर्च की जाने वाली राशि को ट्रैक करेगी सरकार, वित्त विभाग ने तैयार किया मसौदा 

पटना: अभी तक कॉरपोरेट अपने प्रबंधन के फैसले के आधार सीएसआर मद की राशि खर्च करती है. राज्य में कहां,कितनी और किस मद मेंशशि खर्च की गई है इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं देती है. लेकिन बिहार सरकार अब सीएसआर की मद में खर्च की जाने वाली राशि को ट्रैक सरकार करेगी.

पटना, कैलाशपति मिश्र: राज्य सरकार कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मद में खर्च की जाने वाली राशि को ट्रैक सरकार करेगी. उन्हें इस मद खर्च की गई पूरी राशि का पूरा ब्योरा राज्य सरकार को बताना होगा.इसके लिए राज्य सरकार सीएसआर पोर्टल बनाने की तैयारी में है. वित्त विभाग ने इसका मसौदा तैयार किया है.इसे सहमति के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है.

अभी कंपनियां अपने हिसाब से खर्च करती है CSR

अभी तक कॉरपोरेट अपने प्रबंधन के फैसले के आधार सीएसआर मद की राशि खर्च करती है. राज्य में कहां,कितनी और किस मद मेंशशि खर्च की गई है इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं देती है.कंपनियां जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन को मदद के लिए आग्रह करती है.

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शुद्ध लाभ का दो फीसदी CSR में करना होता है खर्च

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत हर कंपनी को अपने शुद्ध लाभ का दो फीसदी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत खर्च करना होता है.अगर किसी कंपनी के पिछले तीन सालों का औसत शुद्ध लाभ 100 करोड़ है तो उसे सीएसआर के तहत दो करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.ये पैसे उन्हीं गतिविधियों पर खर्च करने होंगे, जो सामाजिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालने वाला होगा.

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