Darbhanga News: बेनीपुर. निर्वाचक सूची विशेष पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर गुरुवार को एसडीओ मनीष कुमार झा ने बीएलओ के साथ बैठक की. इसमें एसडीओ ने कहा कि योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहें और अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हों, इसका शत-प्रतिशत ख्याल रखना है. मतदाता सूची को त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाने के लिए यह पुनरीक्षण जरूरी है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है. यह प्रक्रिया आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों व समय-सारणी के अनुसार होगी. इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है. साथ ही अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखना है. उन्होंने कहा कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था. तभीसे अब तक शहरीकरण, प्रवासन, युवाओं के 18 वर्ष की आयु पूरी करने, मृत्यु की सूचना समय पर नहीं मिलने और अवैध तरीके से विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज होने जैसी समस्याएं सामने आयी है. इन कारणों से यह पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है. एसडीओ ने: बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया. कहा कि किसी मतदाता या राजनीतिक दल द्वारा दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करेंगे. इसके बाद ही इआरओ निर्णय लेंगे. इआरओ के आदेश के खिलाफ जिला पदाधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील की जा सकती है. प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे, जिन्होंने फॉर्म दिया है या जिनके फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त और सत्यापित हुए हैं. जिनसे फॉर्म नहीं मिले, उनके नाम सूची में नहीं होंगे. जो मतदाता समय पर फॉर्म नहीं दे पायेंगे, वे दावा-आपत्ति अवधि में फॉर्म-छह और घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं. एसडीओ ने बताया कि आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर 12 सौ मतदाताओं के मानक के आधार पर युक्तिकरण की सीमा तय की है. मतदान केंद्रों का ड्राफ्ट रोल 30 जून को प्रकाशित किया जाएगा.
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