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Darbhanga : हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन सश्रम कारावास

हत्या मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास और एक- एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरभंगा. तृतीय अपर जिला में सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सकतपुर थाना क्षेत्र के लगमा निवासी मदन मोहन चौधरी की हत्या मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास और एक- एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में विगत 18 जून को आरोपिताें को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. अदालत ने मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के बलौर गांव निवासी सुशील कुमार झा, लगमा निवासी किशोर कुमार चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, ध्रुव कुमार चौधरी, सिद्धार्थ शंकर चौधरी को भादवि की धारा 302 एवं 120 (बी) के तहत दोषी पाया था. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने मामले में मुस्तैदी से अभियोजन का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने मृतक के शरीर को कुचल दिया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सके. परन्तु, मृतक के पहने कपड़े से उसके बहनोई एवं अन्य ने पहचान की. लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगों ने गवाही दी. न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रदर्शों के आधार पर उभयपक्ष की सुनवाई के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि श्री शंकर संस्कृत विद्यालय लगमा में शिक्षक नियुक्ति विवाद को लेकर एक जनवरी 2016 की रात अभियुक्तों सहित अन्य लोगों ने मृतक को बुलाकर किशोर चौधरी की दुकान के निकट हत्या कर शव को फेक दिया. घटना को लेकर सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.

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