Darbhanga News: केवटी. नयागांव पूर्वी पंचायत के बाबूसलीमपुर गांव वार्ड नौ में तीन सरकारी मदरसा व वार्ड पांच में एक कुल चार मदरसा का संचालन महज दो सौ मीटर की दूरी पर किया जा रहा है. बताया जाता है कि सभी मदरसा वास्तानिया (मीडिल) स्तर के हैं. सरकारी नियम का अनुपालन इन मदरसों के संचालन में नहीं किया जा रहा है. वार्ड नौ में मदरसा ताजुल उलूम, मदरसा तुल बनात, मदरसा सादिक उलूम तथा वार्ड पांच में मदरसा इस्लामिया संचालित हैं. इसमें मदरसा इस्लामिया का रजिस्ट्रेशन रजौड़ा पंचायत में है, जबकि संचालन दूसरे पंचायत में हो रहा है. विभाग के संज्ञान में मामला आते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी केएन सदा ने इन मदरसों की जांच का आदेश सीओ भाष्कर कुमार मंडल को दिया है. डीइओ ने गत 20 मई को रजौड़ा पंचायत के रजौड़ा गांव स्थित संख्या 56/205 मदरसा इस्लामिया तथा नयागांव पूर्वी पंचायत के बाबू सलीमपुर गांव के वार्ड नौ में संख्या 24/205 मदरसा तुल बनात की स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन देने का आदेश सीओ को दिया था.
परिवाद के आलोक में जांच
रजौड़ा पंचायत के रजौड़ाडीह निवासी राम विलास यादव व नयागांव पूर्वी पंचायत के बाबू सलीमपुर निवासी मो. सोहैल ने प्रशासक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड सह सचिव शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज करायी थी. इसी आलोक में गत 24 फरवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी.क्या है मामला
परिवादी मो. सोहैल ने कहा है कि बाबूसलीमपुर वार्ड नौ में मदरसा तुल बनात का संचालन कागज पर ही किया जा रहा है. मदरसा के नाम पांच कट्ठा जमीन रजिस्ट्री की गयी थी. मदरसा उस जमीन पर नहीं चलाकर मात्र एक कट्ठा जमीन पर आवासीय परिसर में संचालित किया जा रहा है. वहीं रजौड़ा पंचायत के रजौड़ाडीह निवासी राम विलास यादव ने पंचायत के मदरसा इस्लामिया को गलत ढंग से नयागांव पूर्वी पंचायत के बाबू सलीमपुर गांव के वार्ड पांच में आवासीय परिसर के दरवाजे पर कागज पर ही संचालित करने का आरोप लगाया था. मदरसा सादिक उलूम में 90 बच्चे नामांकित हैं. मदरसा के पास जमीन है, परंतु भवन नहीं दिखता है. बताया जाता है कि यह मदरसा मौलवी रियाज सादिक अपने आवासीय परिसर में ही कागज पर संचालित कर रहे हैं. आवासीय परिसर में ही डीपीएस इंग्लिश स्कूल चल रहा है. बताया जाता है कि जांच टीम आने पर भवन पर मदरसा सादिक उलूम का बोर्ड लटका दिया जाता है.कहते हैं अधिकारी
मानक के अनुसार यदि मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी. वैसे दो मदरसा की दूरी एक किमी से कम नहीं होनी चाहिए. मदरसा तुल बनात व मदरसा इस्लामिया के स्थलीय जांच के लिए सीओ केवटी को पत्र लिखा गया है. रिपोर्ट मिलते ही विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.– केएन सदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी
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