Gay Marriage: दरभंगा. बिहार के दरभंगा में समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है. जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर उससे समलैंगिक विवाह किया गया. आरोपी महिला पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों की मां है. पुलिस ने आरोपी महिला, उसके पति और नाबालिग बच्ची को राजस्थान से बरामद कर दरभंगा की कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट में पेशी के बाद महिला और उसके पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि नाबालिग बच्ची को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया.
राजस्थान में मजदूरी करता है आरोपित का पति
घटना के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी महिला कृति देवी, दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के पताही गांव की रहने वाली है. 11 साल पहले कृति की शादी कृष्ण कुमार मांझी से हुई थी. कृति और कृष्ण कुमार मांझी तीन बच्चों के माता-पिता हैं। दो बेटे 9 और 6 वर्ष के हैं और एक बेटी 4 साल की है. कृष्ण कुमार राजस्थान में मजदूरी करता है. इसी दौरान कृति देवी की जान-पहचान अपनी जेठानी की छोटी बहन जो नाबालिग लड़की है उससे हुई थी.
दो वर्षों से थे संपर्क में
बताया जाता है कि कृति और नाबालिग लड़की पिछले दो वर्षों से संपर्क में थे और एक-दूसरे से मोबाइल पर बात करती थीं. धीरे-धीरे यह रिश्ता समलैंगिक प्रेम संबंध में बदल गया. 6 अप्रैल, 2025 को नाबालिग के पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत बहेड़ी थाने में दर्ज कराई. 11 अप्रैल को अपहरण का केस दर्ज किया गया. इस बीच कृति देवी ने नाबालिग को अपने साथ भगाकर ले गई और गुप्त रूप से उससे विवाह कर राजस्थान चली गई.
पत्नी को समझाने का किया प्रयास
जब कृति के पति को इस बात की जानकारी मिली, तो उसने अपनी पत्नी से इस विषय में बात की लेकिन कृति अपनी “प्रेमिका” को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई. पति ने मारपीट तक उसके साथ की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ. पुलिस ने तीनों को राजस्थान से बरामद कर वापस दरभंगा लाया. दरभंगा कोर्ट में पेशी के बाद कृति देवी और उसके पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि नाबालिग लड़की को जांच के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया गया.
क्या कहते हैं पक्षकार
आरोपी तीन बच्चों की मां कृति देवी का कहना है, “मैं अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ सकती, चाहे जो भी हो जाए.” वही कृति देवी के पति कृष्ण कुमार मांझी कहते हैं, “पत्नी बार-बार धमकी देती थी कि वह मुझे छोड़ देगी, लेकिन अपनी प्रेमिका को नहीं.” वही नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि हमने उसे अपनी बेटी जैसा माना, लेकिन उसने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया. इस पूरे मामले पर अधिवक्ता हिना परवीन ने कहा कि यह मामला नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ है, इसलिए गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. न्यायालय ने उचित कार्रवाई की है.