Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में चल रहे पटोरी हत्याकांड मामले में अदालत ने अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. अदालत ने आज मामले की सुनवाई के पश्चात बहुचर्चित राम कृपाल चौधरी हत्या मामले के सत्रवादों में अभियोजन साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए लोक अभियोजक को अंतिम मौका दिया है.
उच्च न्यायालय ने 2015 में दिया था छह माह में मामले के निष्पादन का आदेश
विदित हो कि इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में ही आदेशित किया गया था कि छह माह के अन्दर मामले का निष्पादन किया जाय. इसके अनुपालन में न्यायालय ने विशेष रूप से साक्षियों को प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित कराने का लोक अभियोजक को निर्देशित किया है. इसी परिप्रेक्ष्य में अदालत ने 22 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आठ कार्य दिवस में साक्षियों को प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर अभियोजन को दिया है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मामले के विचारण में हुये विलंब की वजह से कई गवाहों का निधन हो चुका है, जिसकी सूचना अभियोजन द्वारा न्यायालय को दी गई है. मामले के दोनों सत्रवादों के विचारण में लोक अभियोजक के सहयोगी एपीपी रेणु झा पूरी तत्परता से कार्य कर रही है. विदित हो कि इस चर्चित मामले के सत्रवाद संख्या- 326/1999 में अंबर इमाम हाशमी, राजा हाशमी, अंजुम हाशमी और मो. मोफीद हाशमी आरोपित हैं. वहीं इसी मामले के अन्य सत्रवाद संख्या- 320/2010 में विशनपुर थाना क्षेत्र के बसंत गांव के कौशर इमाम हाशमी आरोपित हैं. दोनों सत्रवाद अदालत में साथ- साथ चल रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है