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Darbhanga News: लनामिवि के 15 कॉलेजाें स्थायी प्रधानाचार्यों के पदस्थापन की अधिसूचना जारी

Darbhanga News:लनामिवि ने चार जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के अंगीभूत काॅलेजों में स्थायी प्रधानाचार्यों की पदस्थापना संबंधी अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है.

Darbhanga News: दरभंगा. लनामिवि ने चार जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के अंगीभूत काॅलेजों में स्थायी प्रधानाचार्यों की पदस्थापना संबंधी अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार 15 प्रधानाचार्यों को कॉलेज आवंटित किया गया है. इसमें मधुबनी में छह, दरभंगा में तीन, समस्तीपुर में पांच एवं बेगूसराय में एक प्रधानाचार्य को पदस्थापित किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परिवर्तनों के अधीन स्नातक महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों का वेतन एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर होगा. वहीं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों का वेतन प्राध्यापक के बराबर होगा. प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के मौजूदा वेतनमान को संरक्षित रखा जाएगा. प्रधानाचार्य अपने मुख्य शैक्षणिक पद पर धारणाधिकार बनाए रखेंगे और प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते हुए काल्पनिक पदोन्नति प्राप्त करते रहेंगे. नियुक्ति का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष का होगा, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति की आयु के अधीन होगा. समय-समय पर अधिसूचित यूजीसी नियमों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर इस कार्यकाल को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है. प्रधानाचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, पदधारी अपने मूल संस्थान में वापस लौट सकते हैं. इनकी सेवाएं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए परिनियमों द्वारा शासित होंगी. सभी नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर कुलसचिव को अपना कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दें. ऐसा नहीं करने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा. कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियोक्ता से प्राप्त कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है. कार्यभार ग्रहण करते समय संलग्न प्रारूप में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से एक घोषणा प्रस्तुत करना होगा. कार्यभार ग्रहण करते समय विश्वविद्यालय के साथ एक सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा. कार्य-निष्पादन का स्व-मूल्यांकन सेवा अनुबंध का एक अभिन्न अंग होगा. पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता देय नहीं होगा. इस कॉलेज के ये बने प्रधानाचार्य मधुबनी जिला में डाॅ संजय झा को एचपीएस कॉलेज मधेपुर, डाॅ सत्येंद्र प्रसाद सिंह को जेएमडीपीएल महिला कॉलेज, डाॅ गजेंद्र प्रसाद गजकर को केवी साइंस कॉलेज उच्चैठ, डाॅ जीवानंद झा को सीएमबी कॉलेज डेवढ़ घोघरडीहा, डाॅ आरती प्रसद को बीएम कॉलेज रहिका एवं डाॅ धर्मराज राम को डीबी कॉलेज जयनगर में पदस्थापित किया गया है. वहीं दरभंगा जिला के अधीन डाॅ संजीव कुमार मिश्रा को सीएम साइंस कॉलेज, डाॅ अनवारुल हक अंसारी को जेके कॉलेज बिरौल, डाॅ सिद्धार्थ शंकर सिंह को एमकेएस कॉलेज त्रिमुहान चंदौना में पदस्थापित किया है. समस्तीपुर जिला के अधीन डाॅ आदित्य चंद्र झा को डीबीकेएन कॉलेज नरहन, डाॅ शशिभूषण कुमार शशि को एलकेवीडी कॉलेज ताजपुर, डाॅ अजय कुमार को एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी, डाॅ दिलीप कुमार को आरएनएआर कॉलेज, डाॅ विधानचंद्र भारती को जीएमआरडी कॉलेज मोहनपुर तथा नंद कुमार को बेगूसराय के एपीएसएम कॉलेज बरौनी में पदस्थापित किया है.

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