दरभंगा. विशेष कारणों से स्थानांतरित शिक्षक ई शिक्षा कोष पर लॉगिन कर स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करते हुए ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नये स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे. संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देंगे. यह निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है. कहा है कि वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हैं, वे ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित्र प्रति को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देंगे. ऐसे शिक्षक अपने पूर्व के विद्यालय में अगले आदेश तक बने रहेंगे. ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर आवेदन नहीं कर सकेंगे.
मेल के माध्यम से भी कर सकेंगे योगदान
कहा गया है कि वैसे शिक्षक जो किसी प्रकार के अवकाश में हैं, योगदान की जानकारी नव पद स्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेज सकते हैं. ऐसे शिक्षकों को योगदान के लिये भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रखने की आवश्यकता नहीं है. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लागिन से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वत: विरमित समझे जाएंगे. स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने की कार्यवाही 30 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी. 30 जून तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण 01 जुलाई के प्रभाव से रद्द समझा जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है