24.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Darbhanga News: धोखाधड़ी व गबन मामले में दोषी को दो साल की सजा

Darbhanga News:अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी व गबन मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

Darbhanga News: बेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय की एसीजेएम संगीता रानी की अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी व गबन मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय के मुताबिक मधुबनी जिला के मधेपुर निवासी अभियुक्त रवि किशन मिश्र भारत फाइनेंशियल कंपनी में फील्ड आफिसर थे. कंपनी द्वारा महिलाओं को व्यवसाय के लिए समूह ऋण दिया जाता था. अभियुक्त का कार्य ऋण वसूली कर कंपनी में जमा करना था, लेकिन तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार ने उनपर प्री-लोन क्लोज का झांसा देकर 14 लाख 80 हजार 241 रुपये गबन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2022 में बहेड़ा थाना में कांड दर्ज कराया था. न्यायालय ने पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. वहीं अभियोजन पदाधिकारी शशि रंजन कुमार ने बताया कि अभियुक्त को भादसं की धारा 420 व 406 में दो-दो वर्ष साधारण कारावास की सजा व दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel