Darbhanga News: दरभंगा. 22 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने एपीएम थाना क्षेत्र के ब्रह्मोतरा गांव निवासी मालवर यादव और देव नारायण यादव को सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी मालवर यादव को भादवि की धारा 436 में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं धारा 341 में एक माह, 323 में छह माह, 452 में एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास और 380 में एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. वहीं दोषी देव नारायण यादव को भादवि की धारा 341 में एक माह, 323 में छह माह, 452 में एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास और 380 में एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड दी गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. लोक अभियोजक अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि अदालत ने मामले में विचारण पूरी कर दोनों अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था. अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक राम उदार मोची ने बताया कि अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के ब्रह्मोतरा गांव में भूमि विवाद को लेकर लूटपाट व मारपीट कर घर में आग लगाने के आरोपियों के विरुद्ध गांव की ही जागतारण देवी ने एपीएम थाना में 2003 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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