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विधानसभा चुनाव: जिले के सात विस के 115 बूथ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं

विधानसभा चुनाव: जिले के सात विस के 115 बूथ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं

– विभाग ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया निर्देश कटिहार आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के क्रम में सभी मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश पंचायतीराज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने जिला पदाधिकारी को दिया है. डीएम को लिखे पत्र में सचिव ने कहा है कि विभागीय पत्रांक 3768 दिनांक 10-03-2025 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 2281 दिनांक 03-07-2025 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं, यथा शौचालय (पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग), पेयजल, रैंप, विद्युत आपूर्त्ति आदि उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किये जाने एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. अभी तक वांछित प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है. आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 इस वर्ष में संपन्न कराये जाने की संभावना है. निर्वाचकों की सुविधा के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है. इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के पत्रांक 2281 दिनांक 03-07-2025 द्वारा पंचायती राज विभाग को जिलावार मतदान.केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है. जहां आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी है. इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में।पत्र में अंकित मतदान केंद्रों पर अपने स्तर से आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्रवाई से पंचायती राज विभाग को भी अवगत कराया जाय. विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 115 मतदान केंद्र ऐसे है. जहां आयोग द्वारा निर्धारित आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. मसलन इसमें से कुछ मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं की कमी है तो कुछ मतदान केंद्र पर बिजली, रैंप व शेड जैसी सुविधाएं नहीं है. पंचायती राज विभाग के सचिव के इस पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है. डीएम के निर्देश के आलोक में डीपीआरओ ने जिले के सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उन्हें उपलब्ध करायें. ताकि विभाग को अवगत कराया जा सके.

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