– वार्ड 37 के पार्षद ने नगर विकास व आवास विभाग को लिखा पत्र, जांच कर कार्रवाई की मांग – बिना स्वीकृत पद के नियुक्ति कर सरकार के निर्देशों को दिखाया गया ठेंगा – कोर पोजीशन मांगने पर तत्कालीन नगर आयुक्त ने एक ही व्यक्ति को दो जगह पर दिखाया नियुक्त कटिहार नगर निगम में आवास सहायक वार्ड सचिव की नियुक्ति में गड़बड़झाला का मामला सामने आया है. तत्कालीन नगर आयुक्त ने बिना स्वीकृत पद पर आवास सहायक व वार्ड सचिव के लिए 24 की नियुक्ति कर सरकार के निर्देश को ठेंगा दिखाने का कार्य किया है. यह मामला तब सामने आया जब वार्ड नम्बर 37 की वार्ड पार्षद शोभा देवी ने नगर नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना को मामले में जांच कर कार्रवाई को पत्र लिखा. 9 जुलाई 2025 को नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना को लिखे पत्र में वार्ड पार्षद ने अवगत कराया की नगर निगम कटिहार में 14 मार्च 2023 को एक सशक्त समिति की बैठक हुई थी. जिसका प्रोशिडिंग संख्या 855, 14 मार्च 2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सशक्त स्थायी समिति ने वजाप्ता प्रस्ताव संख्या आठ में नामित करके बिना कोई कमेटी बनाये 24 लोगाें की नियुक्ति बिना स्वीकृत पद पर किया गया. जबकि बिहार सरकार का निर्देश था कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन के लिए नगर निकाय के अंतर्गत विभिन्न पकार की सेवाएं आउटसोसिंग से प्राप्त करने के लिए मानक स्थिति का निवारण 29 जून 2018 के द्वारा कर दिया. इस पत्र के अनुपालन के लिए सरकार निरंतर दिशा निर्देश जारी करती रही है. लेकिन कटिहार नगर निगम बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीनस्थ बिहार नगर पालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन अधिनियम नियमावली 2010 के धारा दस के उपाधारा चार क में स्पष्ट अंकित है कि कोई बात, विषय जो नियमावली, विधि राज्य सरकार के निदेश के विरूद्ध होगा. वैसे विषयों पर सशक्त स्थायी समिति निर्णय नहीं लेगी. इसी प्रोसिडिंग के प्रस्ताव संख्या 11 में बिना टेक्नीकल बोर्ड के गठन का कनीय अभियंता की नियुक्ति आउटसोसिंग से कर दी गयी. तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा बिहार सरकार को गुमराह करने के लिए नगर निगम के 30 मई 2024 के द्वारा आउटसोसिंग के कोर पोजिशन सम्बंधित सूची अग्रसारित किया. जिसमें इन्हीं लोगों का नाम वार्ड सचिव के रूप में वणित है. जिन्हें प्रोसिडिंग के आदेश 14 मार्च 23 में नामित करके आवास सहायक के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है. मालूम हो कि सभी कर्मचारी आज भी नगर निगम के आवास सहायक के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पद सृजित अस्वीकृत पद पर नामित करके अपने लोगों की नियुक्ति बिना कमेटी गठन किये नियमावली का उल्लंघन है. एमटीएस पद की गयी है बहाली यह मामला उनके पूर्व का है. एमटीएस के लिए नियुक्ति की गयी है. ये सभी वार्ड के लिए कार्य कर रहे हैं. बिना स्वीकृत पद पर बहाली को लेकर सम्बंधित शाखा से जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. संतोष कुमार, नगर आयुक्त, कटिहार
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