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जीरो टॉलरेंस नीति उल्लंघन पर उर्वरक अनुज्ञप्ति रद्द

जीरो टॉलरेंस नीति उल्लंघन पर उर्वरक अनुज्ञप्ति रद्द

कृषि समन्वयक ने कालाबाजारी को लेकर प्रोपराइटर पर कराया एफआईआर दर्ज कटिहार विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जीरो टॉलरेन्स नीति अनुपालन उल्लंघन व उर्वरक को कालाबाजारी की नीयत से दबाकर रखने के आलोक में मेसर्स मां दुर्गा फर्टिलाइजर सोसा चौक कदवा का उर्वरक अनुज्ञप्ति की वैधता चार अक्तूबर तक 2028 तक तत्कालिक प्रभाव से कालबाधित रद्द कर दिया गया. कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक मनीषा कुमारी ने कदवा थाना में उक्त प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी है. डीएओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2025 को जीरो टॉलरेंस नीति के अनुपालन के लिए मेसर्स मां दुर्गा फर्टिलाइजर सोसा चौक प्रखंड कदवा की जांच की गई थी. जांच में बिना किसी सूचना के प्रतिष्ठान बंद पाया गया तथा पदाधिकारी के आगमन की सूचना प्राप्त होते ही प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया. यह जीरो टॉलरेंस नीति के अनुपालन नहीं करने के आलाेक में जिला कृषि कार्यालय कटिहार के द्वारा मेसर्स मां दुर्गा फर्टिलाइजर सोसा चौक, कदवा प्रो संतोष कुमार के प्रतिष्ठान का निलम्बन करते हुए स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी थी. लेकिन 18 जुलाई तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ. साथ ही पुन: कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक मनीषा कुमारी द्वारा 15 जुलाई को उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया. जांच के बाद 425 बैग यूरिया उपलब्ध नहीं पाये जाने सम्बंधी जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ. उनके द्वारा उक्त प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर के विरूद्ध एफआइआर दर्ज किया गया. डीएओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि उक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया से जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन तथा उर्वरक को कालाबाजारी के नियत से दबाकर रखने के आलोक में उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मेसर्स मां दुर्गा फर्टिलाइजर सोसा चौक कदवा का उर्वरक अनुज्ञप्ति संख्या डी एसएल 21226102389637, वैधता तिथि चार अक्तूबर 2028 तक तात्कालिक प्रभाव से कालबाधित रद्द कर दिया गया है.

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