कटिहार. शहर में नियम को ताक पर रखकर 140 मटन व चिकन दुकानों का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है. खुले में मांस लटका कर बिक्री पर पूर्व से ही रोक है. मालूम हो कि नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि सभी नगर निकाय अपने अपने क्षेत्र में या अंतर्गत सड़क किनारे जगह-जगह पर स्थापित मटन शॉप के प्रचलन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करेंगे. सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि खुले में मटन व चिकन बिक्री की दुकान को संवेदनशील स्थलों में स्कूल एवं धार्मिक स्थल के निकट नहीं खोला जाये. यदि हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाये. इसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर निगम प्रशासन द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है. पिछले एक सप्ताह पूर्व से सर्वे हो रहा है. हालांकि इसके जांच को लेकर 45 वार्ड में दो जांच दल का गठन किया गया है. यही दोनों टीम की ओर से सर्वे का कार्य भी किया जा रहा है.
नियमों को करना है पालन
मालूम हो कि खुले में लटका कर मांस नहीं बेचने, मटन व चिकन बिक्री करने वाले स्थल को काले कपड़े या चिक लगाकर रखने का नियम है. साथ ही नगर निकाय क्षेत्र के सड़क किनारे एवं फुटपाथ पर खुले में मटन व चिकन व मछली बेचने की दुकान को नियंत्रित करने के साथ व्यवस्थित करने का निर्देश है.नियमबद्ध संचालित दुकानों की जांच का दिया गया निर्देश
नगर निगम कटिहार क्षेत्र अंतर्गत विभागीय मानक के अनुरूप संचालित मटन व चिकन दुकानों की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को दो जांच का गठन किया गया है. वार्ड एक से 22 तक के लिए टीम में राहुल कुमार, कैलाश नारायण चौधरी, अफसर अली, फिरोज को शामिल किया गया है. जबकि 22 से 45 नम्बर वार्ड तक के लिए नगर प्रबंधक कृष्णा ज्योति मूर्ति एवं नूर अली खान क्षेत्रीय निरीक्षक जयंत सनी मनीष झा एवं अन्य कर्मचारी को जांच टीम में शामिल किया गया है. दोनों टीम के सदस्यों को सप्ताह में एक दिन ऐसे सभी दुकानों की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है. दूसरे टीम को मिरचाईबाड़ी से शरीफगंज तक इस तरह की दुकानों का जांच का जिम्मा दिया गया है. मंगलवार को इस टीम द्वारा जांच की गयी है.संतोष कुमार, नगर आयुक्त, कटिहारडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है