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मेसर्स सिंह फटिलाइजर का उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित

मेसर्स सिंह फटिलाइजर का उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित

– डीएओ ने की कार्रवाई, तीन दिनों के अंदर मांगा स्पष्टीकरण का जवाब कटिहार कोढ़ा के मेसर्स सिंह फटिलाइजर का उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए डीएओ ने स्पष्टीकरण मांगा है. 23 जलाई को डीएओ ने एक पत्र जारी कर उनसे जवाब मांगा है. कहा कि आईएफएमएस पोर्टल से खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा मई माह 2025 में किसानों को विक्रय किया गया. यूरिया का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है. प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके आईएफएमएस संख्या 394958 से मई माह में कुल 43.47 मिट्रीक टन यूरिया का क्रय किया गया है. यह संदेहास्पद है. ऐसा इसलिए कि उक्त माह में यूरिया की खपत ज्यादा नहीं हाेता है. 23 जुलाई को प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया. लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के उनका प्रतिष्ठान बंद पाया गया. जिससे उनके प्रतिष्ठान का जांच नहीं किया जा सका. प्रतिष्ठान के नजदीक कुछ किसान उपस्थित थे. उनके द्वारा बताया गया कि दुकानदार द्वारा मनमाने ढंग से प्रतिष्ठान को खोला एवं बंद किया जाता है. उक्त दुकानदार द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी की जाती है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता. जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. पदाधिकारी के आगमन की सूचना प्राप्त होते ही प्रतिष्ठान बंद कर दिया जाता है. इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया से जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन के आरोप में उर्वरक नियंत्रण आदेश के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त प्रतिष्ठान का उर्वरक अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि 4 मई 2023 को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है. साथ ही अगले आदेश तक उक्त उर्वरक बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही डीएओ ने निर्देश दिया कि अपना स्पष्टीकरण प्राप्ति के तीन दिन के अंदर सभी साक्ष्य सहित डीएओ के कार्यालय के ई मेल पर भेजें.

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