– विशेष गहन पुनरीक्षण: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया विस्तृत रूप से निर्देश कटिहार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा व आपत्ति के लिए दो अगस्त से विशेष कैंप लगाया जायेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने इस आशय से संबंधित विस्तृत आदेश जारी किया है. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, पटना के दिशा निर्देश के के आलोक में अर्हत्ता तिथि 01-07-2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 01-08-2025 को किया जाना है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारुप प्रकाशित निर्वाचक सूची पर दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि दिनांक 01-08-2025 से 01-09- 2025 तक निर्धारित है. इसी क्रम में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2821 दिनांक 29-07-2025 के द्वारा आम नागरिकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन मोड में दावा व आपत्तियों के निष्पादन के लिए विशेष कैंप आयोजन के लिए विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किये गये है. डीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारुप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है या 01-07-2025 को अर्हता प्राप्त नागरिक स्वयं प्रपत्र छह, घोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते है. निर्वाचक अपने नाम के स्थानांतरण व संशोधन के लिए स्वयं प्रपत्र आठ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते है. बिहार के बाहर के आवेदक के संदर्भ में प्रपत्र आठ के घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा. ऐसे आवेदक जिनका नाम बिहार के बाहर किसी और अन्य राज्य की निर्वाचक सूची में दर्ज है और अपना नाम बिहार की निर्वाचक सूची में स्थानांतरित कराना चाहते है तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र आठ के साथ घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा. प्रारुप निर्वाचक सूची में शामिल मतदाताओं के विरुद्ध आक्षेपकर्ता स्वयं प्ररुप सात में आपत्ति दर्ज कर सकते है. दिव्यांग एवं वृद्धजन जिन्हें विशेष कैंप में पहुंचने में कठिनाई है. उनसे बीएलओ उनके घर-घर जाकर निहित आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे. बीएलओ के बारे में भी जानकारी दी जायेगी. आवेदक को मिलेगी पावती डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक कैंप में संबंधित जिले के कोई भी मतदाता अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है. प्रत्येक दिन कार्यदिवस समाप्ति के पश्चात संबंधित एईआरओ का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को विधानसभा वार व मतदान केन्द्र वार अलग-अलग कर संबंधित ईआरओ एईआरओ एवं बीएलओ को उपलब्ध करायेंगे. जिनका निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित करेंगे. इस अवधि में आवेदक दस्तावेज व फोटो भी उपलब्ध करा सकते है. हर आवेदक को उसके आवेदन की पावती भी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जायेगी. अलग-अलग पंजी के संधारण का निर्देश आदेश में कहा गया है कि सभी विशेष कैम्प में कम-से-कम दो कर्मियों (एक कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित) की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी व नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में संचालित सभी कैंप में की जायेगी. प्रत्येक कैंप में दो पंजी का संधारण किया जायेगा. प्ररुप 06 एवं 08 के लिए अलग-अलग पंजी का संधारण किया जायेगा. जिसमें क्रम संख्या, आवेदक का नाम, घोषणा पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों की विवरणी तथा अभ्युक्ति दर्ज रहेगा. प्रस्तुत दस्तावेज की विशेष कैंप में कम्प्यूटरजनित दैनिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा. प्रत्येक विशेष कैंप के लिए बैकग्राउंड फ्लेक्स की व्यवस्था की जायेगी. जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका तथा चेक योर नेम इन ड्राफ्ट, नाऊ योर बीएलओ तथा फॉर्म छह का क्यूआर कोड भी अंकित हो. राज्य स्तरीय स्वीप टीम द्वारा फ्लेक्स डिजाइन कर सभी जिला को उपलब्ध कराया जायेगा. विशेष कैंप में बैठने की व्यवस्था, माईकिंग, पर्याप्त संख्या में फॉर्म, प्रारुप निर्वाचक सूची, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था होगी. व्यापक स्तर पर करायें प्रचार-प्रसार आदेश के अनुसार विशेष कैंप का व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाय. स्थानीय स्तर पर माईकिंग एवं मीडियाब्रीफिंग की भी व्यवस्था की जायेगी. विशेष कैंप में प्रगति के संबंध में जिला स्तर पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर प्रेस नोट जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा जारी की जायेगी. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व स्थानीय जन प्रतिनिधियों को विशेष कैंप की जानकारी निश्चित रुप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी. विशेष कैंप का प्रचार-प्रसार विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक रूप से किया जायेगा. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी एवं बीएलओ सुपरवाईजर के माध्यम से भी आम जनों को विशेष कैंप के संबंध में सूचना दी जायेगी. ताकि अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके. विशेष कैंप की अवधि, समय व स्थान ★ विशेष कैंप की तिथि : 02-08-2025 से 01-09-2025 तक ★ प्रत्येक दिन (सोमवार से रविवार तक लगातार ) ★समय : 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक ★ स्थान : सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालय (यथा सभी कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम के अंचल कार्यालय) ★ यह विशेष कैंप की व्यवस्था पूर्व से संचालित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी ★ दावा व आपत्ति पदाभिहित पदाधिकारी (यथा ईआरओ, एईआरओ एवं बीएलओ) के माध्यम से पूर्व की भांति संचालित रहेगी
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