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शराब तस्कर को मिली सात वर्ष कारावास सजा व तीन लाख रुपये का अर्थदंड

शराब तस्कर को मिली सात वर्ष कारावास सजा व तीन लाख रुपये का अर्थदंड

खगड़िया. व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश पुष्पम कुमार झा ने शनिवार को शराब तस्कर को सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में पुलिस ने देवन मंडल के कब्जा से 104 बोतल शराब जब्त किया था. पुलिस ने नगर थाना कांड संख्या 146/2018 दर्ज कराया गया था. न्यायालय ने इस कांड में भागलपुर जिला अंतर्गत जीरो माइल थाना के रानी तलाब निवासी राजेंद्र मंडल के पुत्र देवन मण्डल को बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए अंतर्गत दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास व तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मुकदमा में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रिय रंजन कुमार, अवंतिका आम्रपाली एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार समदर्शी ने पक्ष रखा.

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