गोगरी. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ सुनंदा कुमारी ने चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के प्रारूप को सभी बूथ पर चस्पा करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता से मतदाता सूची को सार्वजनिक करें. आगामी एक सितंबर तक नियमित रूप से दावा आपत्तियों को अचूक रूप से स्वीकार करें. गोगरी और परबत्ता के सभी बीएलओ और पर्यवेक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण नियमित रूप से जारी है. चुनाव आयोग द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन सार्वजनिक रूप से कर दिया गया है. इसके साथ ही कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर अपना या स्वजन का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकते हैं. एसडीओ सुनंदा कुमारी ने बताया कि प्रत्येक बूथ से संबंधित मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड है. कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में सम्मिलित नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पहली जुलाई को 18 वर्ष पूरा करने वाले नागरिक बन सकते हैं नया वोटर
एसडीओ ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ कैंप करें. वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे. प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर बीएलओ (बूथ लेबल अधिकारी) के यहां जाकर अपना या अपने परिजन के नाम को लेकर दावा-आपत्ति कर सकते हैं. एसडीओ ने बताया कि ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची (ड्राफ्ट) में सम्मिलित नहीं हुए है. अथवा पहली जुलाई, 2025 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा प्रारूप-6 में घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि वोटरों को बताया जाय कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से दस्तावेज या 2003 की मतदाता सूची में संबंधित वोटर या उनके माता/पिता का नाम होना जरूरी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है