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Madhubani : घोघरडीहा अंचल क्षेत्र में मत्स्य शिकारमाही और पालन पर रोक

जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने अंचल क्षेत्र के सभी मत्स्य जलकर को अंचलाधिकारी से अभिरक्षा में लेने का आग्रह किया है.

अंचलाधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा सभी जलकर घोघरडीहा . जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने अंचल क्षेत्र के सभी मत्स्य जलकर को अंचलाधिकारी से अभिरक्षा में लेने का आग्रह किया है. विदित हो कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मत्स्य जलकर की बंदोबस्ती 30 जून 2025 को समाप्त हो गया है. अब बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के तहत नई बंदोबस्ती प्रक्रियाधीन है. घोघरडीहा अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी जलकरों में किसी भी प्रकार के मत्स्य पालन अथवा मछली शिकारमाही पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है. कहा है कि जब तक नई बंदोबस्ती नहीं हो जाती तब तक, सभी जलकर सरकारी नियंत्रण में रहेंगे. इनका संचालन किसी समिति अथवा व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता. इस अवधि में यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था अवैध रूप से जलकरों में मछली पालन या शिकारमाही करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य जल संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना और बंदोबस्ती प्रक्रिया को न्यायसंगत ढंग से लागू करना बताया गया है. स्थानीय अंचल प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि जलकरों पर निगरानी बनाए रखें और किसी प्रकार की अवैध गतिविधि न होने दें. इस संबंध में अंचल अधिकारी शशांक सौरव ने उनके सरकारी मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास विफल रहा.

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