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Madhubani News : इंटर प्रथम श्रेणी से पास अल्पसंख्यक छात्राओं को मिलेगा 15 हजार वजीफा

इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

मधुबनी.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2025 में इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जिले की कुल 1635 अल्पसंख्यक छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. यह राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से भेजी जाएगी. जिले के विभिन्न विद्यालयों से जिला अल्पसंख्यक कार्यालय को 1635 इंटर में पास छात्राओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है.

जमा करना होगा मुख्य दस्तावेज

इंटर पास अल्पसंख्यक छात्राओं को आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बैंक पासबुक, अंक पत्र, प्रवेश-पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं. सभी कागजात स्व-अभिप्रमाणित कर छात्राएं सभी कागजात संबंधित स्कूलों में या स्कूल स्कूल से अग्रसारित करा कर सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर सकती हैं. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि यह अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने में काफी मदद करती है. उन्होंने सभी प्राचार्यों को कार्यालय से सफल छात्राओं की सूची प्राप्त कराने के लिए भी कहा है. ताकि कोई भी लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे.

यह है आवेदन प्रक्रिया

इंटर पास छात्राएं 12 वीं का अंक पत्र और एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तैयार रखें. अपने विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से आवेदन फॉर्म लें. आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें. आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें. सभी दस्तावेजों को विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से स्व-अभिप्रमाणित कराएं और इसकी मूलप्रति प्राप्त करें. अपने आवेदन फॉर्म, दस्तावेजों और मूलप्रति को जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें. प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीएफएमएस के माध्यम से सीधे छात्राओं के आधार लिंक्ड बैंक खाता में किया जाएगा. इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. सभी संबंधित विद्यालयों/महाविद्यालयों को छात्राओं की सूची उपलब्ध कराते हुए उनसे आग्रह किया गया है कि वे समय पर सभी आवश्यक दस्तावेज जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करवाएं.

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