मधुबनी. नगर निकायों में प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी. नगर निकाय क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट लगाने व इसके रख रखाव के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के परियोजना अधिकारी-सह-अपर निदेशक ने नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को गाइड लाइन जारी की है. अपर निदेशक ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य जिला के नगर निकायों में पर्याप्त रौशनी के साथ ऊर्जा व्यय में मितव्ययिता भी है. इस दृष्टिकोण से नगर निकाय क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट लगाने के कुछ बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है. नगर निकायों के विस्तारित क्षेत्र में हाई मास्टर लाइट लगाने के लिए निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा. जो संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर ऐसे प्रमुख स्थलों का चयन करेंगे, जहां हाई मास्टर लाइट के अधिष्ठापन से अधिक से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो सके. इस समिति में उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के अभियंता, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी, नगर निकाय के कनीय अभियंता एवं संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद रहेंगे. जांच के बाद प्राप्त सभी वार्डों में लगाए जाने वाले हाई मास्ट लाइट की संख्या को संकलित करना आवश्यक है. हाई मास्ट लाइट की संख्या के निर्धारण के पहले उस पर होने वाले व्यय, विद्युत विपत्र के देयता की सक्षमता का आकलन कर संबंधित नगर निकाय के सशक्त स्थाई समिति बोर्ड की ओर से प्रस्ताव पारित किया जाएगा. प्राक्कलन तैयार करने के बाद सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर ई- टेंडरिंग के माध्यम से निविदा कर कार्रवाई का निर्देश दिया है. प्रत्येक नगर निकाय में पूर्व से स्थापित हाई मास्ट लाइट के रख-रखाव का दायित्व संबंधित नगर निकाय का होगा.
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