बेनीपट्टी. न्यायिक दंडाधिकारी मनीष रंजन की अदालत में हरलाखी थाना क्षेत्र में हुई गाली – गलोज मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय ने हरलाखी थाना क्षेत्र के आरोपी हरिकेश्वर ठाकुर, माधव ठाकुर व बसंत ठाकुर को दफा 323, 341 व 504 भादवि में दोषी पाते हुए भविष्य में गलती नहीं करने की शर्त पर अपराधियों के सुधार अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत रिहा कर दिया. साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक आरोपित को सात-सात हजार रुपये एक माह के अंदर पीड़ित को देन का आदेश जारी किया. सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी दिव्यांश पांडे एवं बचाव पक्ष से अधिवत्ता संतोष कुमार ने बहस की.
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