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राशि स्वीकृति के 12 माह के अंदर आवास निर्माण का करना होगा एग्रीमेंट

राशि स्वीकृति के 12 माह के अंदर आवास निर्माण का करना होगा एग्रीमेंट

– पहले से खाता होने पर नया खाता खोलने की जरूरत नहीं वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 और इसके बाद के वर्ष के लिए लाभुकों को सहायता राशि भुगतान के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सूबे के सभी डीडीसी को गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत योजना का लाभ लाभुकों को दिया जायेगा. बताया है कि योजना अंतर्गत सभी जिलों में 1.20 लाख रुपये प्रति इकाई राशि निर्धारित की गयी है. प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त 40-40 हजार की होगी. चयनित लाभुकों में जिन लाभुकों का पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध है तो उन्हें नया बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं है. पहले से खाता नहीं है तो नया खाता खोलकर उनके बैंक के विवरण के आधार पर खाता को आवास सॉफ्टवेयर पर निबंधित किया जायेगा. किसी भी स्थिति में लाभुक का पासबुक नहीं लिया जायेगा. योजना के तहत आवास निर्माण अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए लाभुकों को स्वीकृति के बाद प्रखंड कार्यालय में एक एग्रीमेंट करना होगा कि राशि स्वीकृति के 12 माह के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिखित रूप से घर के फोटो के साक्ष्य के साथ साक्ष्य देना होगा, जिसके नहीं देने पर उनसे राशि वसूली की कार्रवाई होगी. बीडीओ की जिम्मेवारी होगी कि आवास निर्माण कार्य के प्रगति को दर्शाने के लिए कार्य प्रारंभ से पहले, प्लिंथ निर्माण, छत निर्माण और पूर्ण फिनिश्गिं कार्य पूरा होने के बाद फोटो आवास सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे.

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