मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत किए गए सर्वेक्षण के बाद, अब जिला और मुख्यालय स्तर पर सर्वे सूची में शामिल नामों का सत्यापन किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में परिवार शब्द की अस्पष्ट परिभाषा के कारण उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सचिव ने अपने पत्र में परिवार की परिभाषा को स्पष्ट किया है, साथ ही नौ बिंदुओं के आधार पर अपात्रता के मापदंड भी निर्धारित किए हैं. उन्होंने बताया कि आवास प्लस ऐप 2024 के माध्यम से राज्यभर में 1.04 करोड़ परिवारों के नाम सर्वे सूची में जोड़े गए हैं, लेकिन इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो योजना के मानकों के अनुरूप नहीं हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए, पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सत्यापन संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई है.परिवार की आधिकारिक परिभाषा
योजना के प्रयोजनार्थ, परिवार से आशय पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे अथवा अविवाहित वयस्क जिनके माता-पिता जीवित नहीं हों, उन्हें ही एकल परिवार माना जाएगा. सर्वे सूची में ऐसे कई नाम शामिल हैं जिनमें विवाहित माता-पिता और उनके विवाहित बच्चों के नाम भी जुड़े हैं. ऐसे नामों को अयोग्य करार दिया जाएगा.इन परिवारों को माना जायेगा अयोग्य
पक्का आवास: वैसे परिवार जिनका अपना पक्का आवास होवाहन: मोटरयुक्त तीनपहिया और चारपहिया वाहन रखने वाले परिवार
कृषि उपकरण: मशीनी तीनपहिया और चारपहिया कृषि उपकरण के मालिक परिवारकिसान क्रेडिट कार्ड: ₹50,000 या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार
सरकारी कर्मचारी: वैसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होगैर-कृषि उद्यम: सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
मासिक आय: वैसे परिवार जिनका कोई सदस्य ₹15,000 से अधिक मासिक आय अर्जित कर रहा होकरदाता: आयकर देने वाला और व्यवसाय कर देने वाला परिवार
भूमि स्वामित्व
जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो
जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि होडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है