EPFO New Rules: उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर: नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी को खत्म कर दिया गया है. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये खाता अक्टूबर 2017 के बाद जारी होना चाहिए और यूएएन आधार से लिंक होना चाहिये. इसके अलावा अगर दो अलग-अलग यूएएन आधार से लिंक हैं और आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारी दोनों पर समान हैं तो आपका खाता आसानी से ट्रांसफर हो जायेगा.
क्या बदलाव हुआ
नए नियम लागू होने के बाद अब कर्मचारी किसी भी बैंक खाते में पीएफ की राशि ट्रांसफर कर पायेंगे. इसके लिये पेंशन पेमेंट के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा शुरू कर दी गयी है. कर्मचारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिये पेंशन का पैसा अपने चुनिंदा बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं. इपीएफओ के इस कदम से रिजनल ऑफिस के बीच पेंसन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर की आवश्यकता समाप्त हो गयी है.
ऑनलाइन कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट
इपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है. कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दरअसल, अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है, तो ऑनलाइन ही जन्म तिथि, लिंग, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पत्नी या पति का नाम और नौकरी शुरू करने या खत्म करने की तारीख में संशोधन कर सकते हैं. इसके अलावा पेंशन नीतियों में भी बदलाव किया गया है.
इपीएफओ अब अलग-अलग रिजनल ऑफिस से मिले सुझावों के आधार पर अब सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन का कैलकुलेशन एक ही पैटर्न पर करेगा. इसके अलावा जिन कर्मचारियों का यूएएन आधार से लिंक है, वे ऑनलाइन डिक्लेरेशन कर सकते हैं.
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इपीएफओ के सहायक आयुक्त क्या बोले
रिजनल कार्यालय के सहायक आयुक्त सतीश चंद्र झा ने कहा, “इपीएफओ के नियमों में बदलाव से कर्मचारियों को अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं है. उनका सारा काम ऑनलाइन हो जायेगा. पहले इपीएफओ द्वारा निर्धारित बैंकों में ही पेंशन की राशि आती थी. अब कर्मचारी किसी भी बैंक के अपने अकाउंट में पेंशन की राशि ले सकते हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी.”
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