दीपक-24
वोटर को गणना प्रपत्र में जन्म तिथि व जन्म स्थल का दस्तावेज देना होगा
मतदाता पहचान को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की हुई शुरुआत
डीएम ने पदाधिकारी को सावधानी से मिशन मोड में काम करने काे कहा
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
पहली जुलाई, 1987 से पूर्व जन्मे वोटरों को जन्म तिथि व जन्म स्थल का दस्तावेज देना होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक की. इसमें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य काे सावधानी से करने के साथ ही आयोग के मानक और दिशा-निर्देश के अनुरूप मिशन मोड में तय समय में पूरा करने के निर्देश दिये गये. उन्होंने कहा कि इस अभियान में कोई भी योग्य व पात्र मतदाता नहीं छूटे, इसके लिए विशेष ध्यान व सावधानी से काम करें. उन्होंने कार्य योजना के अनुरूप सभी बीएलओ को घर-घर भ्रमण कर गणना प्रपत्र का वितरण करने, भरे हुए प्रपत्र को ससमय प्राप्त करने तथा बीएलओ एप पर अपलोड करने का निर्देश दिया. 25 जून से शुरू हुआ यह कार्य 26 जुलाई तक पूरा कर लेना है. इसके लिए बीएलओ / पर्यवेक्षक को सक्रिय व तत्पर होकर पूरी जवाबदेही से ससमय कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये.छूटे वोटर आपत्ति अवधि में दें आवेदन
यदि कोई वोटर समय पर गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो वह दावा-आपत्ति अवधि के दौरान फार्म छह और घोषणा पत्र (अनुलग्नक डी) के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है. प्रारूप मतदाता सूची में उनकी मतदाताओं के नाम शामिल किए जायेंगे. जिन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा किए है या जिन्होंने फार्म ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं और जिन्हें बीएलओ द्वारा सत्यापित किया गया है. प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद सभी प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच अनुच्छेद 326 व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 एवं 19 के आधार पर की जायेगी. यदि इआर ओ/एइआरओ को किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है (प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता आदि के कारण) तो स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा.
11 दस्तावेज इसमें मान्य
एक जुलाई 1987 से पूर्व जन्म लिए मतदाता को सिर्फ जन्मतिथि – जन्म स्थान के लिए डॉक्यूमेंट देना है , कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं. जबकि 1/7/1987 से 02/12/2004 के बीच भारत में जन्म लिए व्यक्ति को स्वयं अपना व माता या पिता का जन्मतिथि या जन्म स्थान का दस्तावेज देना है. साथ ही 02/12/2004 के बाद भारत में जन्म लिए व्यक्ति को अपना जन्मतिथि /जन्म स्थान तथा माता व पिता दोनों का जन्म तिथि/ जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज देना है. इसके लिए पूरी प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाते हुए आयोग द्वारा 11 दस्तावेज को मान्यता प्रदान की गयी है जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है.– भारत सरकार, राज्य सरकार व पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों को आई कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर
– 1/7/1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक ,पोस्ट ऑफिस, एलआईसी व पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज.– सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
– पासपोर्ट– मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से निर्गत है
– स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र– वन अधिकार प्रमाण पत्र
– सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र– नेशनल रजिस्टर का सिटीजंस
– राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर– सरकार द्वारा भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
कार्य में लगे शिक्षक अपने स्कूल व पदास्थापन जगह पर नहीं जायेंगे
बीएलओ के रूप में कार्यरत कर्मी (शिक्षक/सेविका सहायिका) सोमवार से शनिवार तक सिर्फ गहन पुनरीक्षण का कार्य करेंगे, इस अवधि में उन्हें अपने स्कूल या अन्य पदस्थापन स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है. वहीं सभी बीडीओ को प्रखंड मुख्यालय में बने रहने तथा क्षेत्र में भ्रमण कर गणना प्रपत्र के वितरण, संग्रहण व अपलोडिंग के कार्य का सतत रूप से प्रभावी माॅनीटरिंग करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भी भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य का विधानसभावार निरीक्षण, निगरानी कर प्रगति लाने को कहा है.
कब से कब तक होगा पुनरीक्षण
25 जून से शुरू विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म के वितरण व संग्रहण का कार्य 26 जुलाई तक किया जाएगा. 27 जुलाई से 31 जुलाई तक कंट्रोल टेबल का अद्यतीकरण व ड्रॉफ्ट रोल की तैयारी की जायेगी. एक अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा. अगस्त से 1 सितंबर तक दावा, आपत्ति ली जायेगी. 25 सितंबर तक दावा आपत्ति फाॅर्म का निष्पादन किया जायेगा. 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. बैठक में नगर आयुक्त विक्रम विरकर, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा वीसी से सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संबद्ध थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है