Muzaffarpur News: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियों, विदेश यात्राओं और आलीशान जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! आयकर विभाग अब डिजिटल अकाउंट्स की जांच कर सकता है और आपकी वास्तविक आय का आकलन कर सकता है. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स बिल के तहत, आयकर अधिकारी सोशल मीडिया, ईमेल और डिजिटल लेन-देन की निगरानी कर सकते हैं.
टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटल गतिविधियों पर नजर
अब तक करदाता अपनी वास्तविक आय और खर्च को छिपाते रहे हैं, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट्स से उनके खर्चों का आकलन किया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति के डिजिटल गतिविधियां उसके टैक्स रिटर्न से मेल नहीं खातीं, तो उसके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी और नोटिस जारी किया जा सकता है.
क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर भी विभाग की पैनी नजर
देश में क्रिप्टोकरेंसी निवेश बढ़ता जा रहा है और कई लोग इससे होने वाली आय को छिपाने की कोशिश करते हैं. फिलहाल, क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू है. नए प्रावधान के तहत आयकर अधिकारी अब डिजिटल वॉलेट्स और वर्चुअल संपत्तियों की भी जांच कर सकते हैं.
आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत, अब 247 आयकर अधिकारी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जांच कर सकते हैं और संदेह होने पर डेटा को जब्त कर सकते हैं.
हर निवेश और संपत्ति पर विभाग की सीधी नजर
नए नियमों से अब हर निवेश और संपत्ति तक आयकर विभाग की पहुंच होगी. अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च कर रहा है और इसे टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा रहा है, तो विभाग तुरंत कार्रवाई कर सकता है.
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बचाव का कोई रास्ता नहीं, टैक्स चोरी पकड़ी जाएगी
अब अगर आप लग्जरी लाइफ जीते हैं और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में इसे नहीं दिखाते, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. आयकर विभाग आपकी हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखेगा और कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी.