सीबीडीटी ने जारी किया नया निर्देश उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर आयकर विभाग आकलन वर्ष 2025-26 के तहत पांच मामलों में आयकर रिटर्न की पूरी सख्ती से जांच करेगा. इसको लेकर आयकर विभाग नोटिस भी जारी करेगा. इसमें आइटीआर में दर्ज आय, कर कटौती, निवेश और कर छूट की जांच की जायेगी. इसको लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया ने कई बड़े बदलाव किये हैं. इस संदर्भ में सीबीडीटी ने निर्देश जारी किये हैं. नये नियम के अनुसार आयकर विभाग आइटीआर को बारीकी से जांच करेगा. अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद किसी के यहां आयकर का सर्वे हुआ है तो आइटीआर की जांच तय है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि यदि रेड या दस्तावेजों की जब्ती हुई है तो भी रिटर्न की जांच होगी. अगर किसी ट्रस्ट या संस्था का पंजीकरण रद्द हो चुका है और वह टैक्स छूट का दावा कर रहा है तो यह केस भी जांच के दायरे में आयेगा.
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