24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

ट्रांसजेंडर्स को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलायेगा विधिक सेवा प्राधिकार

Legal Services Authority will provide benefits

प्राधिकार ने सकरा थाना में ट्रासजेंडर्स के साथ की बैठक उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह के निर्देश पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी ने सकरा थाना में सितारा योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स के लिये जागरूकता शिविर का आयोजन किया. शिविर में सितारा समिति के सदस्य, पैनल अधिवक्ता व पारा विधिक स्वयंसेक मौजूद थे. इस मौके पर ट्रांसजेंडर्स को विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सितारा योजना के तहत उनको मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया. उन्हें बताया गया कि आप सभी को भी आम नागरिकों की तरह अधिकार प्राप्त है और वे तमाम सरकारी सुविधाओं को पाने के हकदार हैं, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में आने का प्रयास करना चाहिए. इस कार्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार उनकी मदद करेगा. उनके लिए आधार कार्ड बनवाने, श्रम और स्वास्थ्य कार्ड बनवाने, आवास योजना, मुफ्त शिक्षा, स्वरोजगार के लिये मदद, बैंकों से लोन दिलाना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार तत्पर है. सचिव ने सभी से आग्रह किया कि सितारा योजना की बैठक में जब आप सभी को बुलाया जाये तो निश्चित रूप से शामिल हों. जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके. इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के अमित कुमार, संजीव कुमार, पैनल अधिवक्ताओं में श्याम चौधरी, बालमुकुंद, आशा सिन्हा, पारा विधिक स्वयंसेवक अवधेश कुमार दास, वंदना कुमारी, रामबाबू ठाकुर, संतोष कुमार व संबंधित थाना के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Vinay Kumar
Vinay Kumar
I am working as a deputy chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on political, social, and current topics.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel