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Bihar News: 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 5 और ट्रेड लाइसेंस पर 10 फीसदी की छूट, पुराने टैक्स पर हर महीने इतना लगेगा जुर्माना

Bihar News: मुजफ्फरपुर नगर निगम 30 जून तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) पर पांच प्रतिशत की छूट देगा. यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स नियमित रूप से जमा कर रहे हैं. 5 प्रतिशत की छूट नये वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैक्स जमा करने पर मिलेगा. जबकि, पुराने बकायेदारों पर डेढ़ प्रतिशत आर्थिक दंड हर महीने लग रहे हैं.

Bihar News: मुजफ्फरपुर नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर जुलाई-सितंबर माह तक किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा. एक अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैक्स पर भी प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत दंड के साथ जमा होगा. प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली निगम कर रहा है.

इसी वर्ष पूरा होगा टारगेट

नये वित्तीय वर्ष में नगर निगम 75 करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से रखेगा. लक्ष्य को बढ़ाने के लिए लगातार छूटे और विस्तारित मकानों का सर्वे कर असेसमेंट की कार्रवाई चल रही है. लगभग वार्डों में असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हुई है. बाकी, जो वार्ड बचे हैं, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का टारगेट निगम प्रशासन रखे हुए हैं.

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ट्रेड लाइसेंस लेने पर 10 फीसदी तक की छूट देगा निगम

वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 का ट्रेड लाइसेंस एक साथ बनवाने पर व्यवसाय के स्लैब के अनुसार लगने वाले शुल्क पर नगर निगम दस फीसदी तक का छूट देगा. वहीं, सिर्फ एक साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 का ट्रेड लाइसेंस कोई व्यवसायी बनवाते हैं. तब उन्हें तीन फीसदी का छूट मिलेगा. छूट का लाभ व्यवसायी व दुकानदारों को 30 जून तक दिया जायेगा. इसके बाद हर महीने अधिकतम 500 रुपये के जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस बनेगा.

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Paritosh Shahi
Paritosh Shahi
परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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