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युवाओं को मौका : एक अक्टूबर, 2025 तक 18 साल पूरे करने वाले भी बन सकेंगे मतदाता

युवाओं को मौका : एक अक्टूबर, 2025 तक 18 साल पूरे करने वाले भी बन सकेंगे मतदाता

विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक आराधना पटनायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई बैठक

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

जिन युवाओं की उम्र एक जुलाई, 2025 तक 18 साल हो चुकी है या एक अक्टूबर, 2025 तक हो जाएगी. वे भी फॉर्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं. सभी आवश्यक फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइटों के साथ-साथ ECINET एप और बीएलओ के पास भी उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन voters.eci.gov.in पर किया जा सकता है. विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक आराधना पटनायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में यह बातें कही गई. बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उनसे फीडबैक और सुझाव लिए गए.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एक अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है. इसके बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दो प्रकार की सूचियां सौंपी गई हैं. इसमें अब तक जोड़े गए सभी नए नाम शामिल हैं. इसमें वे लोग शामिल हैं, जिनके नाम जून 2025 में पिछली प्रक्रिया में थे, लेकिन किसी कारणवश इस बार प्रारूप में शामिल नहीं हो पाये. जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से इन सूचियों का सत्यापन करें और छूटे हुए योग्य मतदाताओं से फॉर्म भरकर जमा कराने का आग्रह करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके. मतदाता पहचान पत्र (EPIC) संख्या का उपयोग करके voters.eci.gov.in पर अपनी जानकारी जांच सकते हैं. किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है.

विशेष कैंप और फॉर्म भरने की प्रक्रिया

मतदाताओं की सुविधा के लिए दो अगस्त से एक सितंबर तक सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं. इन कैंपों में आवेदन जमा करने पर तुरंत पावती दी जा रही है.

फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

यदि नाम में कोई गलती है : फॉर्म 8 भरकर सुधार कराया जा सकता है.

यदि नाम सूची में नहीं है: नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरें

महत्वपूर्ण जानकारी और हेल्पलाइन

फॉर्म 6: नया नाम जोड़ने के लिए

फॉर्म 7: नाम हटाने के लिए

फॉर्म 8: स्थानांतरण, सुधार, विकलांगता चिन्हित करने या एपिक बदलने के लिए

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