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राजू दास को चार साल की जेल और ₹8,000 का जुर्माना

Raju Das sentenced to four years

संवाददाता, मुजफ्फरपुर पारू थाना क्षेत्र में चार साल पहले 12 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट एक्ट-2 ने राजू दास को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने राजू दास को चार साल कैद और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक अंजू रानी ने बताया कि इस मामले में पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी. पुलिस ने आरोपी राजू दास के खिलाफ 15 अक्तूबर, 2021 को चार्जशीट दायर की थी. यह घटना 21 अगस्त, 2021 को हुई थी, जिसकी एफआइआर बच्ची की भाभी ने पारू थाना में दर्ज कराई थी. बच्ची की भाभी ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को वह अपनी ननद के साथ घर के बगल में महावीरी झंडा देखने गई थीं. मेले में भीड़ होने के कारण उनकी ननद कहीं और चली गई थीं. इसी दौरान उनके गांव के ही राजू दास ने मेले में कचड़ी-जलेबी की दुकान लगा रखी थी. ननद जलेबी खरीदने के लिए राजू की दुकान पर गई. राजू दास ने बहला-फुसलाकर उनकी ननद को दुकान के पीछे ले जाकर छेड़खानी शुरू कर दी. ननद के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये, जिसके बाद ननद किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर घर आ गई. इसके बाद राजू दास ने घर आकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.

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Prabhat Kumar
Prabhat Kumar
I am working as a chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on district administration, political, social, and current topics.

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