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शहर में बिजली बिल पर लगेगा 2.5% सरचार्ज, निगम ने वसूली को लेकर कसी कमर

The corporation has tightened its belt

::: वित्तीय वर्ष 2013-14 से 1.5 प्रतिशत जुर्माना के साथ बिजली कंपनी एनबीपीडीसीएल से निगम करेगा वसूली

::: सरचार्ज लगाये जाने के बाद शहरी उपभोक्ताओं के ऊपर बढ़ जायेगा आर्थिक बोझ

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर शहर के बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने बिल पर 2.5 प्रतिशत का उपभोक्ता अधिभार शुल्क (सरचार्ज) चुकाना होगा. नगर निगम ने इस संबंध में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) को एक कड़ा पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2013-14 से अब तक के बकाया और दंड शुल्क सहित सरचार्ज वसूलने का निर्देश दिया है. नगर निगम की इस सख्ती के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि बिजली कंपनी जल्द ही शहरी उपभोक्ताओं के बिजली बिल में यह अधिभार जोड़ना शुरू कर देगी. उप नगर आयुक्त सोनू कुमार राय द्वारा बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर यह राशि निगम के खाते में जमा नहीं की जाती है, तो नगर पालिका एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. यह पहला मौका नहीं है जब नगर निगम ने बिजली कंपनी को इस संबंध में पत्र लिखा है. सूत्रों के अनुसार, इससे पहले भी दो बार बिजली कंपनी को इस संबंध में पत्र भेजे गये थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था. अब महालेखाकार की आपत्ति और नगर निगम के कड़े रुख के बाद बिजली कंपनी पर यह शुल्क लागू करने का दबाव बढ़ गया है.

महालेखाकार की ऑडिट आपत्ति बनी वजह

दरअसल, राज्य सरकार के अनुमोदन से विभिन्न नगर पालिकाओं में विद्युत उपभोग पर 2.5 प्रतिशत का उपभोक्ता अधिभार शुल्क या दंड शुल्क लगाने का प्रावधान है. हालांकि, मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर कर, शुल्क/दंड एवं उपभोक्ता अधिभार नहीं किये जाने को लेकर महालेखाकार कार्यालय, पटना लगातार आपत्ति व्यक्त कर रहा है. इसी ऑडिट आपत्ति के मद्देनजर, नगर निगम ने अब इस शुल्क की वसूली को गंभीरता से लिया है.

समझें क्या है विद्युत अधिभार शुल्क

विद्युत (बिजली) के संदर्भ में, उपभोक्ता अधिभार शुल्क का मतलब बिजली बिल में लगने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है, जो विभिन्न कारणों से लगाया जाता है. यह शुल्क, मूल बिल राशि के ऊपर लगाया जाता है और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है. सरकार से नगरपालिका एक्ट में प्रावधान किये जाने के बाद, अब नगर निगम ने इस वसूली का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर शहर के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. इस शुल्क में 1.5 प्रतिशत जुर्माना राशि भी शामिल होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Devesh Kumar
Devesh Kumar
I am working as a senior reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on nagar nigam political, social, and current topics.

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