मुजफ्फरपुर.
संविदा के आधार पर अमीन के स्वीकृत पद के विरुद्ध नियोजन के लिए रोस्टर क्लीयरेंस करवाकर आरक्षण कोटिवार रिक्ति की सूचना देने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने डीएम को पत्र लिखा है. कहा है कि राज्य के विभिन्न अंचलों, जिला भू-अर्जन कार्यालय, डीसीएलआर के कार्यालय में स्वीकृत के अनुरूप अमीन पदस्थापित नहीं होने से कार्यहित व लोकहित प्रभावित हो रहा है. विभिन्न जिलों से जो शिकायत आ रही है उसमें सर्वाधिक संख्या जमीन के पैमाइश से संबंधित है. इसके अलावा अमीन की कमी के कारण अभियान रैन बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी व राजस्व संबंधित अन्य कार्य के निपटारे में दिक्कत हो रही है. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद पर संविदा के आधार पर कर्मियों का नियोजन किये जाने का प्रावधान तय हुआ है. इसके आलोक में राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जिलों में अमीन के स्वीकृत बल के अनुरूप संविदा के आधार पर नियोजन किया जाये. इसके लिए विभाग के स्तर से विज्ञापन प्रकाशन किया जायेगा. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा. विज्ञापन प्रकाशन में आरक्षण कोटिवार रोस्टर क्लीयरेंस का अनुमोदन जरूरी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है