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राज्य में आठ साल में दिये जायेंगे 30 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम के आलोक में बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को अधिसूचित कर दिया है.

-बिहार में शहरी गैस वितरण नीति 2025 अधिसूचित संवाददाता,पटना बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम के आलोक में बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को अधिसूचित कर दिया है. इस नीति के तहत आठ साल के अंदर करीब 30 लाख पीएनजी (पाइप प्राकृतिक गैस ) के घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है. साथ ही 650 सीएनजी स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. सीजीडी संरचना के विस्तार के कारण 10772 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसमें आठ हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर है. इस अधिसूचना में शहर और नगरों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित किये जाने हैं. इस पॉलिसी में बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव नोडल पदाधिकारी होंगे. जिला स्तर पर भी नोडल पदाधिकारी बना दिये गये हैं. 14 सदस्यीय जिला शहरी गैस अनुश्रवण एवं सहयोग समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होगी. इसी तरह इस पॉलिसी को प्रभावी करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति काम करेगी. पीएनजी गैस आपूर्ति के लिए भूमि गत गैस पाइप लाइन बिछाने की अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी. शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अनुमति देने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय पदाधिकारी के पास होगी. पाइप लाइनों को बिछाने या उतारने के बाद संबंधित सड़कों के निर्माण,संचालन और रखरखाव की जिम्मेदार विभाग को उसका जीर्णोद्धार कराना होगा. इस पॉलिसी में जीर्णोद्धार की दरें भी तय कर दी गयी हैं. पंचायत की सीसी सड़क, नगर पालिका,राजमार्ग , ग्रामीण और राजमार्ग की सड़कों की प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दरें तय की गयी हैं. इसके अलावा फुटपाथ और मिट्टी की सड़क के जीर्णोद्धार की दरें भी तय की गयी हैं. सभी दरें 2025-2026 के लिए लागू हैं. इन दरों को हर तीन सालों में 10 फीसदी तक संशोधित किया जायेगा. राज्य सरकार ने यह नीति 15 जुलाई से प्रभावी कर दी है.

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