संवाददाता, पटनाबिहार ने सड़क हादसों में पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के मामले में पूरे देश में एक मिसाल कायम की है.हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में अब तक 4,935 पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है. इसके तहत जेनरल इंश्योरेंस काउंसिल , मुंबई द्वारा बिहार राज्य को (पीड़ित के अश्रितों के खाते में) लगभग 100 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है.
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के त्वरित न्याय और सहायता के लिए राज्य सरकार तत्पर
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से बिहार में हजारों ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है, जिनके लिए सड़क दुर्घटना न केवल एक त्रासदी थी, बल्कि जीवन जीने के साधनों का भी अंत हो गया था उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि दुर्घटना के पीड़ितों को तुरंत न्याय, सहायता मिले. सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता मिले. इसके लिए जिलों से और जीआईसी, मुंबई से समन्वय कर लगातार मुख्यालय स्तर से निगरानी की जा रही है.कई जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान दर
विभाग के मुताबिक हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मुआवजा प्राप्त करने में कई जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया है. मुंगेर 89 प्रतिशत, जहानाबाद 86 प्रतिशत, अरवल 86 प्रतिशत, मोतिहारी 82 प्रतिशत और रोहतास 81 प्रतिशत.वहीं गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सहरसा, जमुई, कैमूर, सुपौल, नवादा, कटिहार जिलों द्वारा भी 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान दर प्राप्त कर दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है.हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपये का मुआवजा
विभाग के मुताबिक हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को दो लाख रुपये, गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है. वहीं, विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश दिया है कि ऐसे किसी भी मामले में पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा दिया जाये. फाइल को लंबित नहीं रखें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है