प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में लगाये गये आरोपों का किया समर्थन
न्यायालय संवाददाता, पटना
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ दाखिल किये गये मानहानि के मुकदमे में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया. पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में डॉ अशोक चौधरी स्वयं उपस्थित हुए और शपथ पर अपनी गवाही देते हुए मुकदमे के आरोपों का समर्थन किया. इसके साथ ही उन्होंने मुकदमे में लगाये गये आरोपों के संबंध में दस्तावेज भी दाखिल किये. अगली सुनवाई 11 जुलाई, 2025 को होगी.
मालूम हो कि मंत्री डॉ अशोक चौधरी की ओर से दाखिल किये गये शिकायती मुकदमे में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उस कथित बयान को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से यह कहा था कि डॉ अशोक चौधरी ने रुपये देकर अपनी पुत्री को संसद सदस्य बनाया है. चौधरी ने यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (1) एवं (2) के तहत दाखिल किया है. न्यायालय में यह शिकायती मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 6989 / 2025 के रूप में दर्ज है.
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