संवाददाता, पटना
बीएड डिग्रीधारी अगर प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. बीएड की डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीइ) ने छह महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है. यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) करवायेगा. यह कोर्स उन शिक्षकों को करना जरूरी होगा, जिन्होंने बीएड किया है व उनकी नौकरी कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश से प्रभावित थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सात अगस्त, 2024 को अन्य आदेश जारी किया था. फैसले का असर, बिहार में 30 हजार से अधिक उन शिक्षकों पर भी होगा, जिनकी नियुक्ति को चुनौती दी गयी थी.B
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