Bihar Liquor News : एडीजी मद्यनिषेध डॉ अमित कुमार जैन ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर इस वर्ष अब तक पुलिस और मद्यनिषेध इकाई की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है.जनवरी से जून 2025 तक 16 लाख 21 हजार लीटर शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 74.18 करोड़ रुपये है. शराबबंदी कानून के तहत 63,442 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें 38,741 लोग शराब पीने के आरोप में और 24,701 आपूर्तिकर्ता और वितरक शामिल हैं.
विशेष अभियान दल ने जब्त किये लाखों लीटर शराब
एडीजी जैन ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए बताया कि इसके अलावा, शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए अब तक 240 लोगों को अवैध संपत्ति अर्जन के आरोप में चिह्नित किया गया है. जब्त की गयी शराब में विदेशी शराब 8.04 लाख लीटर और देशी शराब 8.16 लाख लीटर है. विशेष अभियान दल (एसओजी) ने अकेले 5.22 लाख लीटर शराब बरामद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है.
शराब के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए मद्यनिषेध इकाई की टीम ने 19 ऑपरेशन बिहार से बाहर जाकर चलाए हैं. इनमें झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 94 हजार लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की गई है.
23 सीमावर्ती जिलों में 390 चेक पोस्ट बनेंगे
पुलिस ने अन्य राज्यों से तस्करी रोकने के लिए 23 सीमावर्ती जिलों में 390 चेक पोस्ट बनाने की योजना शुरू की है. पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड से समन्वय बढ़ाया गया है. बैच नंबर और क्यूआर कोड पर अवैध सप्लायरों की पहचान की जा रही है. अब तक कुल 2.68 करोड़ लीटर शराब विनष्ट की जा चुकी है. 75,989 वाहनों की नीलामी से सरकार को 428.50 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है.
अब तक 6.40 लाख लोगों को सजा मिली है
अब तक 5.36 लाख कांड धारा 37 (शराब पीने) और 4.49 लाख कांड धारा-30 (अवैध व्यापार) के तहत दर्ज हुए हैं. कुल 6,40,379 लोगों को सजा हुई है. इनमें 9 को मृत्युदंड, 18 को उम्रकैद, 222 को 10 साल से अधिक, 935 को 2 से 10 साल और 621 को 2 साल से कम की सजा हुई है.
बड़ी कार्रवाई से रफ्तार
जून 2025 में जिलों को एअसोपी जारी किया गया है, जिसमें जब्त शराब का बैच नंबर, निर्माण तिथि, राज्य, कंपनी, मोबाइल और वाहन के फास्टैग – जीपीएस डिटेल दर्ज करने का निर्देश है. अब तक 13, 921 बाहरी शराब तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. 8,546 लोगों का नाम गुंडा रजिस्टर में डाला गया है.
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