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Bihar Teacher Transfer: शिक्षकों को तबादले के लिए देने होंगे 10 विकल्प, जानें कैसे होगा स्कूल आवंटन और आवेदन प्रक्रिया

Bihar Teacher Transfer: बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन 7 नवंबर से शुरू होंगे. हालांकि, सभी शिक्षक इस तबादले के लिए पात्र नहीं हैं. लेकिन जो शिक्षक पात्र हैं, वो तबादले के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और उन्हें किस तरह स्कूल आवंटित किए जाएंगे, जानिए इस रिपोर्ट में...

Bihar Teacher Transfer: बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो तबादले के इच्छुक हैं, उनके लिए शिक्षा विभाग ने वेबसाइट तैयार कर ली है. इसका परीक्षण भी पूरी तरह सफल रहा. तबादले के लिए आवेदन करने के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल की विशेष वेबसाइट सात नवंबर से लाइव कर दी जाएगी. शिक्षा विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ इस दिशा में लगातार तैयारी कर रहे हैं. पूरे राज्य में साढ़े पांच लाख से अधिक सरकारी शिक्षक हैं. लेकिन मात्र 3,39,000 शिक्षक ही तबादले के लिए पात्र हैं.

ट्रांसफर के लिए देने होंगे कितने विकल्प

शिक्षकों को तबादले के लिए 10 विकल्प मिलेंगे. इनमें से तीन विकल्प अनिवार्य होंगे. यदि तीन अनिवार्य विकल्पों में कोई पद रिक्त नहीं है, तो शिक्षकों को उसी जिले या निकटवर्ती जिले में कहीं पदस्थापित किया जाएगा. असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विकलांगता, ऑटिज्म या मानसिक विकलांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जाएगा. विधवा, परित्यक्ता शिक्षिका, महिला शिक्षिका, ट्रांसजेंडर और पति की पोस्टिंग के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों को 10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया गया है. पुरुष शिक्षक भी 10 अनुमंडल का विकल्प दे सकते हैं.

कैसे करना होगा आवेदन

स्थानीय निकाय के वैसे सभी शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उन्हें अपने शिक्षक आईडी से पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांसफर के लिए विकल्प भरना अनिवार्य होगा. विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनका वर्तमान पदस्थापन स्थान उनका गृह जिला माना जाएगा तथा उन्हें कहीं भी पदस्थापित किया जाएगा. नियमित या बीपीएससी टीआरई वन और टू विद्यालय के शिक्षकों को ट्रांसफर लेने से छूट रहेगी. अगर वो आवेदन नहीं करेंगे तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.

कैसे होगा स्कूलों का आवंटन

  • उदाहरण नंबर 1- किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिये गये प्रथम विकल्प के पंचायत/नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत/नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित होगा. यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है, तो द्वितीय विकल्प के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जायेगा. यह क्रम तब तक जारी रहेगा, जबतक दिये गये सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं.
  • उदाहरण नंबर 2- किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिये गये पंचायत/नगर निकाय के सभी 10 (दस) विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत/नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी.

ट्रांसफर के लिए सिर्फ इतने शिक्षक ही पात्र

शिक्षा विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों में वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता पास की या जो बिहार लोक सेवा आयोग की TRE 1 और 2 परीक्षा पास कर शिक्षक बने हैं. इन शिक्षकों की कुल संख्या 3,39,000 है. इनमें से 1,80,000 शिक्षक TRE 1 और 2 पास हैं. तबादले के लिए पात्र नियोजित शिक्षकों की संख्या जिन्होंने योग्यता परीक्षा पास की है, 1,39,000 है. इसके अलावा 20,000 नियमित शिक्षक हैं.

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नियोजित शिक्षक तबादलों के दायरे से अभी बाहर

ऐसे नियोजित शिक्षक जो अभी तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस बड़े तबादले के दायरे से बाहर कर दिया गया है. ऐसे शिक्षकों की संख्या 1,63,000 है. ये शिक्षक फिलहाल अपने पदस्थापन पर बने रहेंगे. शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार सक्षमता परीक्षा से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 3,50,000 थी. जिसमें से 1,87,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली, हालांकि, 48,000 शिक्षक काउंसलिंग से वंचित रह गए. काउंसलिंग से वंचित रह गए नियोजित शिक्षक भी इस बार तबादले से वंचित रह जाएंगे.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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