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Patna News: पटना DM के खिलाफ दर्ज होगी FIR, सीजीएम कोर्ट ने दिया आदेश

Patna News: पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. इससे संबंधित निर्देश सीजीएम कोर्ट ने दिया है.

Patna News: पटना के सीजीएम कोर्ट ने डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह एफआईआर पटना के गांधी मैदान थाने में आईपीसी की धारा 307, 149, 504 और 506/34 के तहत दर्ज की जाएगी. दरअसल यह मामला साल 2023 का है, जब आम आदमी पार्टी के नेता बबलू कुमार के साथ मारपीट की गई थी. जिसके बाद कोर्ट में केस दर्ज किया गया और अब 17 महीने बाद कोर्ट ने पटना डीएम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

गायघाट में बुलडोजर एक्शन से जुड़ा है मामला

इस संबंध में आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि जब पटना के गायघाट इलाके में गरीब परिवारों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, तब पार्टी के नेता बबलू कुमार ने उन गरीब परिवारों के हक के लिए आवाज उठाई थी और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की थी कि प्रभावित परिवारों को जगह खाली करने के लिए कुछ मोहलत दी जाए, लेकिन उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया.

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सीजीएम कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश

राजेश सिन्हा ने कहा कि बबलू कुमार की अपील तो नहीं ही मानी गई उल्टा उन पर शारीरिक हमला किया गया. साथ ही उन पर झूठे आरोप लगते हुए कानूनी कार्रवाई की गई और जेल भेज दिया गया. 17 महीने की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आज उन्हें न्याय मिला है. सीजीएम कोर्ट ने अब इस मामले में पटना डीएम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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