एसडीओ के समक्ष संबंधित महिला कर्मियों को देना होगा आवेदन
संवाददाता,पटना
राज्य सरकार द्वारा सरकारी महिला कर्मियों को उनके दफ्तर के निकट आवास मुहैया कराने की योजना पर अमल शुरू हो गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत महिला कर्मियों को अपने संबंधित अनुमंडलाधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा. राज्य, प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय से दूर रहने वाली महिला कर्मियों को भी यह सुविधा मिलेगी. एसडीओ के यहां जमा आवेदनों पर विचार के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है. कमेटी आवेदन के आधार पर मकान का चयन करेगी. कमेटी में डीएम के अलावा एसपी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे. साथ ही अनुमंडलाधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. एसडीओ की ओर से मकान मालिकों से आवेदन लिया जायेगा. भवन का चयन किराये के दर का अनुसार ही किया जायेगा. मकान में सुरक्षा, पानी, बिजली एवं शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी. संबंधित एसडीओ द्वारा चयनित मकान को पट्टा पर लिये जाने के लिए मकान मालिक से एकरारनामा किया जायेगा.गाइडलाइन के अनुसार जिन महिला कर्मियों को आवास की सुविधा मुहैया करायी जायेगी,उन्हें वेतन के मद में मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जायेगा. आवास को लेकर किसी भी तरह की शिकायत का निबटारा संबंधित एसडीओ के द्वारा किया जायेगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है. यह आरक्षण कुल नौकरियों में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देय तीन प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त है.
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