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रिश्वत मामले में हरनौत के पूर्व हलका कर्मचारी को सजा

पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में शनिवार को एक हलका कर्मचारी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया.

नालंदा जिले के हरनौत के हल्का कर्मचारी का मामला न्यायालय संवाददाता, पटना पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में शनिवार को एक हलका कर्मचारी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया. निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के हरनौत के तत्कालीन हलका कर्मचारी मुसाफिर सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानु ने बताया की दोषी ने एक स्थानीय व्यक्ति की बंटवारे के बाद मिली जमीन का दाखिल-खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन किया गया. शिकायत सही पाये जाने के बाद एक धावा दल का गठन किया गया और फिर निगरानी के अधिकारियों ने आठ मार्च, 2007 को दोषी को शिकायतकर्ता से 1300 की रिश्वत लेते हुए हरनौत स्थित उसके निजी कार्यालय से गिरफ्तार किया था. अभियोजन ने इस मुकदमे में आरोप साबित करने के लिए नौ गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था.

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