विधि संवाददाता, पटना पटना हाइकोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया कि वह धनरुआ स्थित ईंट भट्ठे पर असामाजिक और दबंग लोगों द्वारा किये जा रहे कब्जे की जांच चार सप्ताह में करते हुए अगली सुनवाई पर रिपोर्ट कोर्ट को दें. जस्टिस संदीप कुमा की एकलपीठ ने इस मामले को लेकर सत्येंद्र प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने सत्येंद्र कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का एक ईंट भट्ठा धनरूआ में है, जिस पर वहां के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है. स्थानीय विधायक व पंचायत प्रमुख उनकी सहायता कर रहे हैं. जमीन मालिक गणेश प्रसाद और अन्य 14 असामाजिक तत्वों ने दो जेसीबी मशीन, पांच ट्रैक्टर, स्वाइल मिक्स्चर मशीन, लाखों कच्ची पक्की ईंट और अन्य सामान समेत ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है. इस मामले में प्रभावशाली लोगों की दबंगई के कारण वर्ष 2020 में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गयी थी. उन्होंने बताया कि जब याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत करते हुए पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की, तब जाकर कोर्ट के आदेश से प्राथमिकी दर्ज की गयी. 2023 से लेकर अब तक न तो सूचक का बयान दर्ज किया गया और न ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण ही किया. पुलिस द्वारा इस मामले मे ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने को कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और एसएसपी को चार सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा .
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