संवाददाता,पटना
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने राज्य के सभी जिला प्रबंधकों बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को निगम के किसी भी गोदाम पर जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर कड़ाई से रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं. उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर संबंधित कर्मियों पर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. वर्तमान में जिलों से निगम गोदामों पर कहीं-कहीं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की उपस्थिति की सूचना विभाग को प्राप्त हो रही थी. जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में पहले भी विभागीय निर्देश के माध्यम से निगम के गोदामों पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की उपस्थिति प्रतिबंधित की गयी थी. विभाग ने इस संदर्भ में फिर से आदेश जारी कर कहा है कि निगम के गोदामों पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पहले की भांति
प्रतिबंधित रहेगी.
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