संवाददाता, पटना
राज्य में बालू की अवैध बिक्री और ढुलायी की शिकायतें मिलने के बाद पटना और अरवल जिले के संवेदनशील स्थलों में जांच और छापेमारी कर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इसके तहत बालू लदे ओवरलोडेड और बिना चालान वाले वाहनों की जांच प्राथमिकता से की जायेगी. इसके साथ ही बालू के स्टाॅकधारी यानी के-लाइसेंस प्राप्त सेकेंडरी लोडिंग सेंटरों पर भी जमा और वहां से बिक्री हो रहे बालू की जांच होगी. इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने दोनों जिलों के खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है. साथ ही दो जिलों में बालू अधिक कीमत पर बेचने सहित अन्य दो जिलों में अनियमितता की शिकायत पर जांच का निर्देश दिया गया है. सूत्रों के अनुसार मॉनसून अवधि में राज्य की नदियों से बालू का खनन 15 जून से 15 अक्तूबर तक बंद है. इसके बावजूद बालू की अवैध तरीके से बिक्री और ढुलायी की शिकायतें खान एवं भूतत्व विभाग को मिल रही थीं. इसे देखते हुए विभाग ने पटना सहित आधा दर्जन जिलों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. खासकर पटना जिले में रूपसपुर व दानापुर सहित अन्य क्षेत्रों और अरवल जिले के सभी संवेदनशील स्थलों में बालू की अवैध बिक्री और ढुलायी की शिकायतें विभाग को मिल रही थीं.
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