संवाददाता,पटना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्डधारियों के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. इससे कार्डधारियों को काफी लाभ मिलेगा. इससे पहले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक अनिवार्य की गई थी. अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च तक आधार सीडिंग अनिवार्य की गयी थी.केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 जून तक आधार की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि का विस्तार किया गया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी की सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सूचना जारी कर सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक अनिवार्य रूप से करा लें. इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ईपीओएस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (ईकेवाईसी) करा सकते हैं. अगर किसी राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं की जाती है तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से एक जुलाई, 2025 के प्रभाव से रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. ऐसे सदस्यों के विरूद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है