पीपीओ निर्गत होने के बाद नाम जोड़ने के आदेश पर महालेखाकार कार्यालय ने जतायी आपत्ति संवाददाता, पटना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बाद उसमें अन्य आश्रितों का नाम अब नहीं जुड़ेगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीपीओ जारी होने के बाद उसमें अन्य आश्रितों का नाम जोड़ने संबंधीअनुरोधों पर विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है.दरसअल पेंशन मामलों में लापरवाही पर महालेखाकार कार्यालय ने आपत्ति जताई है. निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना ही पारिवारिक पेंशन का स्वीकृत्यादेश जारी करने के मामलों पर चिंता व्यक्त किया है.इसके बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पेंशन का स्वीकृत्यादेश देने से पहले सभी निर्धारित प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन करने के लिए कहा है.वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बाद उसमें अन्य आश्रित का नाम जोड़ने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही इस पर कोई आदेश जारी करें.यदि संबंधित पेंशनर या उनके जीवनसाथी के निधन के पश्चात कोई संतान पेंशन का दावा प्रस्तुत करती है, तो उस दावे की कानूनी समीक्षा अनिवार्य करनी चाहिए.
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