संवाददाता, पटना
परिवहन विभाग सरकारी स्कूलों के बाद अब निजी स्कूलों के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देगा. विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ को निर्देशित किया है कि निजी स्कूलों से समन्वय स्थापित करके यातायात नियमों से हर बच्चे को अवगत कराएं,ताकि बच्चे अपने परिवार के लोगों को नियम के प्रति सचेत कर सकें और सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें. वहीं, सरकारी व निजी स्कूलों के दीवारों पर नियमों की जानकारी देने के लिए पेंटिंग और आस-पास में होडिंग लगाया जायेगा.
स्कूलों में बने अस्थायी ट्रैफिक पार्क में सीखेंगे बच्चे
विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर स्कूल परिसर बड़ा हो, तो वहां अस्थायी ट्रैफिस पार्क बनाया जाये और तब बच्चों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी जाये, ताकि बच्चे नियमों को अच्छी तरह से खुद भी समझ सकें और परिवार के लोगों को भी समझा सकें.
रेस ड्राइविंग और ओवरटेकिंग पर रहेगा विशेष फोकस
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बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते समय अधिकारी बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ड पहनने से क्या-क्या बच सकता है. इसकी जानकारी देंगे. साथ ही, रेस ड्राइविंग और ओवरस्पीड से लोग अतिगंभीर सड़क दुर्घटना से खुद को कैसे बचा सकते है. इसकी जानकारी विस्तार से देंगे. विभागीय आंकड़ों में बताया गया है कि रेस ड्राइविंग से सबसे अधिक 22 साल से नीचे के बच्चे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं. इस कारण से इन दोनों पर विशेष फोकर करने का निर्णय लिया गया हे.
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