Pollution Certificate: बिहार परिवहन विभाग ने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. विभाग ने बताया कि 2014 से जनवरी 2025 तक राज्य के 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है. राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं. ऐसे वाहनों का 31 मार्च के बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा.
बिना अपडेट किये नहीं बनेगा पॉल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट
बिहार परिवहन विभाग ने बताया कि अप्रैल महीने से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भरना पड़ेगा.विभाग ने नए नियम में बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना अब प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा. एक आंकड़ा जारी करते हुए विभाग ने बताया कि सितंबर 2024 से अबतक 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है.
बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
घर बैठे कर सकेंगे अपडेट
परिवहन विभाग का मानना है कि रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं होने से एक्सीडेंट होने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान में काफी परेशानी होती है. ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भी ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है. इन्हीं कारणों को देखते हुए मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है. अगर आपको घर बैठे ही वाहन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप parivahan.gov.in और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो sarathi.parivahan.gov.in के जाकर आसानी से यह काम कर सकते हैं.
इसे भी पढ़ें: जर्मनी की कंपनी पटना से वाराणसी तक चलाएगी 6 कार्गो जहाज, दिन तय, यहां होगा ठहराव